12A और 80G Registration क्या होता है ?

 12A और 80G पंजीकरण: गैर-लाभकारी संगठनों के लिए कर लाभ


भारत में, 12A और 80G पंजीकरण non-profit संगठनों (NGOs) के लिए महत्वपूर्ण कर प्रावधान हैं। ये प्रावधान संगठनों को कर छूट और अन्य लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे उन्हें अपने सामाजिक कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिलती है।

12A पंजीकरण

 * अवलोकन: 12A पंजीकरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के तहत प्रदान किया जाता है। यह पंजीकरण एक गैर-लाभकारी संगठन को उसकी आय पर आयकर छूट प्राप्त करने का अधिकार देता है।

 * पात्रता: निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले गैर-लाभकारी संगठन 12A पंजीकरण के लिए पात्र हैं:

   * संगठन का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ या सामाजिक कल्याणकारी होना चाहिए।

   * संगठन का संविधान या ट्रस्ट विलेख में स्पष्ट रूप से उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए।

   * संगठन की आय का उपयोग केवल धर्मार्थ या सामाजिक कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

 * लाभ: 12A पंजीकरण प्राप्त करने से संगठन को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

   * संगठन की आय पर आयकर छूट।

   * विदेशी चंदा प्राप्त करने की अनुमति।

   * अन्य कर लाभ।




80G पंजीकरण

 * अवलोकन: 80G पंजीकरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत प्रदान किया जाता है। यह पंजीकरण दाताओं को आयकर में कटौती का लाभ प्रदान करता है, जो संगठन को दान देते हैं।

 * पात्रता: केवल 12A पंजीकृत संगठन ही 80G पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 * लाभ: 80G पंजीकरण प्राप्त करने से संगठन को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

   * दाताओं को आयकर में कटौती का लाभ मिलता है, जिससे उन्हें दान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

   * संगठन को अधिक दान प्राप्त करने में मदद मिलती है।

12A और 80G पंजीकरण प्रक्रिया

12A और 80G पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में शामिल है:

 * आवेदन पत्र भरना: संगठन को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरना होगा।

 * दस्तावेज जमा करना: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि संगठन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ट्रस्ट विलेख, आय-व्यय विवरण आदि।

 * शुल्क का भुगतान: आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

 * आयकर अधिकारी द्वारा सत्यापन: आयकर अधिकारी आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।

 * अनुमोदन: यदि आवेदन पत्र और दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो आयकर अधिकारी पंजीकरण को मंजूरी दे देंगे।

12A और 80G पंजीकरण के लाभ

12A और 80G पंजीकरण से non-profit संगठनों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

 * वित्तीय स्थिरता: कर छूट और दाताओं को प्रोत्साहन मिलने से संगठन को वित्तीय रूप से स्थिर होने में मदद मिलती है।

 * सामाजिक प्रभाव: संगठन अपने सामाजिक कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाने में सक्षम हो जाते हैं।

 * जनता का विश्वास: 12A और 80G Registration से संगठन की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ती है।

12A और 80G पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

1. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA): ये दस्तावेज आपके NGO के उद्देश्यों, नियमों और विनियमों को परिभाषित करते हैं।

2. पंजीकरण प्रमाणपत्र: यह दस्तावेज साबित करता है कि आपका NGO कानूनी रूप से पंजीकृत है।

3. पैन कार्ड: आपके NGO का स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड।

4. ट्रस्टियों/निदेशकों की सूची: सभी ट्रस्टियों या निदेशकों के नाम, पते और पैन विवरण वाली एक सूची।

5. बैंक स्टेटमेंट: आपके NGO का हालिया बैंक स्टेटमेंट।

6. लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण: पिछले तीन वर्षों के लिए आपके NGO के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

7. गतिविधियों का विवरण: आपके NGO द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का विस्तृत विवरण। 

8. प्राप्त दानों की सूची: पिछले वर्ष में प्राप्त दानों की एक सूची।

9. यूटिलिटी बिल: पंजीकृत कार्यालय के पते को साबित करने के लिए हालिया यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी आदि)।

10. किराया समझौता (यदि लागू हो): यदि आपका NGO किराए के परिसर में संचालित होता है, तो किराया समझौता आवश्यक है।


80G पंजीकरण के लिए अतिरिक्त दस्तावेज:

 * दाताओं की सूची: पिछले वर्ष में आपके NGO को दान देने वाले दाताओं की एक सूची।

 * दान की रसीदें: दाताओं को जारी की गई दान की रसीदों की प्रतियां।

ये दस्तावेज क्यों आवश्यक हैं?

ये दस्तावेज यह सत्यापित करने के लिए आवश्यक हैं कि आपका NGO वास्तव में धर्मार्थ या सामाजिक कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है। ये दस्तावेज यह भी सुनिश्चित करते हैं कि 12A और 80G के लाभ केवल योग्य संगठनों को ही प्रदान किए जाएं।

ध्यान दें:

 * स्व-प्रमाणित प्रतियां: सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए।

 * डिजिटल हस्ताक्षर: कुछ राज्यों में दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता हो सकती है।

12A और 80G पंजीकरण की वैधता

12A और 80G पंजीकरण की वैधता समय-समय पर update की जानी चाहिए। Update प्रक्रिया के लिए भी निर्धारित प्रारूप में application भरना होगा और आवश्यक documents जमा करने होंगे।


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